लोन के नाम पर आजकल बहुत सी फिनांस कंपनीया ऋण वसूल के मामले आपराधिक किस्म के लोगो का इस्तेमाल अपने ग्राहकों को परेशान करने के लिए ठीका दी है। जिसपर भारत्तीय रिजर्व बैंक और ग्राहक हक सुरक्षा कानून ने कई बार ऐसी कंपनियों को मानवाधिकार के तहत दंडित किया है। ऐसा ही कई बार भारत के सरोच्च न्यायायलय ने भी ऐसे आपराधिक किस्म के वसूली बाज लोन वाली कंपनियों के मालिकों को जेल भेजा है।
मुम्बई रायगण के रहने वाले रनसू रामचंद्रन ने हिरानन्दानी फिनांस सर्वेस pvt ltd को अपनी पत्नी महिला के साथ विनय भंग करने से धमकाने ,व लोने वसूली के नाम पर आधीरात को कॉल करके अश्लील बातें करने ,आत्म हत्या के लिए परिजनों को उस्काने का अपराध करने के मामले में हिरानन्दानी के लोन कॉम्पनिय समस्त पार्टनर हिस्सेदार व कर्मचारी जितेंद्र लोखंडे सहित मालिक उत्पल हेमेंद्र सेठ ,अनिल कौल, नेहा सिरेन्द्र हिरानन्दानी,हर्ष सुरेश हिरानन्दानी ,प्रेम कुमार चोफला को पवई स्थित व नरीमन पॉइंट कार्यालय पर वकील भानुशाली एसोसिएट द्वारा कानूनी नोटिस भेजकर संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। उच्च न्यायालय के वकील विपिन चंद्र ने बताया कि उनके क्लाइंट को हिरानन्दानी फिनांस कंपनी के आपराधिक किस्म लोग ऋण वसूली के नाम पर उनके बुजुर्ग माता पिता व उनकी पत्नी से विनय भंग जैसी हरकते मोबाइल से कर रहे है। वकील ने बताया कि जितेंद्र लोखंडे ऋण वसूली के नाम पर आधीरात को कॉल उनकी पत्नी को करता है अश्लील बात करता है। उनके निवास पर जानकर बुजुर्ग माता पिता को लोने नही भरने पर आत्म हत्या करने के लिए सलाह देता है। ऐसे गलत कृत्य करने करवाने के मामले में वकील ने हिरानन्दानी फिनांस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ व लोखंडे के खिलाफ संबधित पोलिसथाने में आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की शिकायत करते हुए लोन कंपनी के समस्त जिम्मेदार मालिको को कानूनी नोटिस देकर चेतावनी दी है।
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